Indore DLSA Para Legal Volunteer Recruitment 2026 – Apply Offline
कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर – पैरा लीगल वालेंटियर भर्ती
Vacancy Details (पद रिक्ति विवरण)
पैरा लीगल वालेंटियर कौन हो सकता है:
- सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी, अधिकारी और वरिष्ठ नागरिक एवं समाजसेवी।
- शासकीय/अशासकीय विद्यालय व महाविद्यालयों के शिक्षक एवं व्याख्याता।
- ऑगनवाडी आशा कार्यकर्ता।
- शासकीय/अशासकीय चिकित्सक।
- छात्र/विधि के छात्र।
- अशासकीय संस्थाओं / क्लब / सहकारी समिति एवं एन.जी.ओ. के सदस्यगण।
- महिला संगठनों के सदस्यगण।
- जेल में लम्बी अवधि के लिए दण्डित शिक्षित एवं सदाचारी बंदीगण।
- सामाजिक कार्यकर्ता एवं वालेंटियर्स, पंचायत राज और नगरपालिका/निगम संस्थाओं के स्वैच्छित कार्यकर्तागण।
- ऐसे अन्य व्यक्ति जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समितियों के मत में पैरा लीगल वालेंटियर्स के रूप में चयन के योग्य हो।
Eligibility Criteria (पात्रता मानदंड)
- योग्यता: पैरा-लीगल वालेंटियर्स के लिए न्यूनतम योग्यता 10वी पास है।
- आयु सीमा: पैरा-लीगल वालेंटियर्स की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी परंतु अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है।
- वरीयता: पैरा लीगल वालेंटियर्स के चयन में महिलाओं को वरीयता दी जायेगी तथा साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का भी समुचित प्रतिनिधित्व रखा जाएगा।
पैरा लीगल वालेंटियर्स की अयोग्यता एवं उन्हें पदच्युत / हटाया जाना:
- विधिक सेवा योजना के क्रियान्वयन में कम सहयोग देना/कम रूचि रखना।
- दिवालिया होना।
- किसी अपराध का अभियुक्त होना।
- पैरा लीगल वालेंटियर्स के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाना।
- राजनीतिक पार्टी से संबंध हो।
- अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग कर चुका हो उसका पैरालीगल वालेटियर के रूप में कार्य करना लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो।
Salary Details (वेतनविवरण)
- मानदेय: पैरा लीगल वालेंटियर्स को माह के अधिकतम 10 दिवस कार्य करने की पात्रता होगी। पैरा लीगल वालेंटियर्स के द्वारा विहित प्रारूप में प्रस्तुत कार्य संपादन प्रतिवेदन के आधार पर किए गए कार्यों की समीक्षा एवं मूल्यांकन उपरांत मानदेय दिया जाएगा जो कि 750/- प्रति दिन होगा।
- व्यय की प्रतिपूर्ति: पैरा-लीगल वालेंटियर्स द्वारा विधिक सेवायें प्रदत्त करने के दौरान बस/रेल किराया, पोस्टेज स्टाम्प, टेलीफोन, लेखन सामग्री आदि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति उसके द्वारा देयक / रसीद प्रस्तुत करने पर संबंधित विधिक सेवा संस्था द्वारा नियमानुसार की जावेगी।
Job location (कार्यस्थल)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर / तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण, देपालपुर / हातोद / सांवेर / डॉ. अम्बेडकर नगर (ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत कार्यक्षेत्र)।
चयन प्रक्रिया (Selection Process)
- चयन: पैरा-लीगल वालेंटियर्स का चयन साक्षात्कार के आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर के माध्यम से गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
- अंतिम चयन: पैरा-लीगल वालेंटियर्स का चयन गठित समिति द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के मैरिट के आधार पर होगा।
- प्रशिक्षण: साक्षात्कार में चयनित पैरा लीगल वालेंटियर्स को जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षण दिया जायगा जिसमें सामान्य कानूनों तथा न्यायालयीन एवं अन्य शासकीय विभागों में होने वाले कार्यों की प्रक्रिया का ज्ञान सम्मिलित है।
- सेवा अवधि: चयनित अभ्यर्थीगण की सूची 01 वर्ष के लिए NALSA पैरालीगल वालेंटियर्स योजना के प्रावधानों तथा अन्य दिशा-निर्देशों के अधीन वैध मानी जाएगी।
आवेदनकरने की प्रक्रिया (How to Apply)
पैरा-लीगल वॉलेटियर्स (पैरा-विधिक स्वयंसेवकों) की नियुक्ति के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र भरकर, आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अंतिम तिथि से पहले कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर में जमा करना होगा।
महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)
- आवेदन की अंतिम तिथी: दिनांक 17.09.2026
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र।
- आधार / मतदाता परिचय-पत्र।
- सामाजिक कार्यानुभव का प्रमाण-पत्र।
- विशिष्ट उपलब्धि या कार्य से संबंधित प्रमाण-पत्र।
- एक अतिरिक्त पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
- अन्य प्रमाण-पत्र।
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश (Important instructions)
- पैरा लीगल वालेंटियर्स के कर्तव्य:
- पैरा लीगल वालेंटियर अपने गांव, मोहल्ले एवं आस-पास के नागरिकों को सम्मिलित जीवन व्यतीत करने के लिए उनके अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार और उनके कर्तत्यों के बारे में जानकारी देकर या शिक्षित कर जागरूकता करेगा।
- पैरा लीगल वालेंटियर नागरिकों को विवादों / समस्याओं की प्रकृति के संबंध में जागरूक कर उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से प्रकरणों / विवादों के निराकरण के लिए संपर्क करने हेतु प्रोत्साहित / जागरूक करेगा।
- पैरा लीगल वालेंटियर अपने कार्यक्षेत्र में विधि के नियमों के भंग या अन्याय पूर्ण कृत्यों के संबंध में संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समितियों को दूरभाष पर या लिखित सूचना या व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- पैरा लीगल वालेंटियर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समितियों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने में सहयोग देगा।
- पैरा लीगल वालेंटियर आम नागरिकों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा किये जा रहे विधिक सेवा कार्यकलापों की ओर उक्त संस्थाओं के पतों की जानकारी देगा ताकि पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
- पैरा लीगल वालेंटियर लोक अदालत, सुलह, समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों को निपटाने के लिए आम नागरिकों को जागरूक / प्रोत्साहित करेगा।
- पैरा लीगल वालेंटियर प्रिलिटिगेशन (पूर्व मुकदमेबाजी) विवादों को बिना व्यय के (बिना कोर्ट फीस आदि खर्च किए) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तहसील विधिक सेवा समितियों के माध्यम से निपटाने के लिए प्रचार प्रसार करेगा।
- पैरा लीगल वालेंटियर आम नागरिकों को यह जानकारी देकर जागरूक करेगा कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से समझौते के आधार पर निपटा लिये जाने पर उन प्रकरणों में पूर्व में जमा की गई कोर्ट फीस वापिस पाने के हकदार है तथा लोक अदालत में निर्णित प्रकरणों की कोई अपील आदि नहीं होती है।
- पैरा लीगल वालेंटियर आम नागरिकों को, लोकोपयोगी सेवा जैसे-यातायात सेवा, डाक-तार या टेलीफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, स्वच्छता संबंधी सेवा, अस्पताल या औषधालय या बीमा संबंधी सेवाओं से संबंधित विवादों को स्थायी लोक अदालत के माध्यम से बिना खर्चे के निपटाया जा सकता है, जागरूक करेगा।
- पैरा लीगल वालेंटियर विधिक सेवा योजनाओं से संबंधित तथा शासन द्वारा आम नागरिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देगा एवं वृहद प्रचार प्रसार हेतु प्रचार सामग्री का प्रदर्शन महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध लोक स्थानों पर करेगा।
- पैरा लीगल वालेंटियर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के निर्देशन एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा तथा अपने कार्यकलापों का मासिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- पैरा लीगल वालेंटियर अपने क्षेत्र में स्थापित विधिक सेवा क्लीनिक के प्रभावी कार्य संपादन में सक्रिय सहयोग देगा।
- घोषणा / नोट: पैरालीगल वालेंटियर का कार्य पूर्णतः सेवा कार्य है, नौकरी नहीं है।
